
भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम टैक्स चोरी को रोकने, कई पैन कार्ड के उपयोग को खत्म करने और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। यदि आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपको वित्तीय लेनदेन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इस विस्तृत गाइड में, हम आपको पैन को आधार से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया, फीस भुगतान, और स्टेटस जांचने के तरीकों के बारे में बताएंगे।
- ITR फाइलिंग: बिना लिंक किए आप अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर सकते।
- वित्तीय लेनदेन: बैंक खाते खोलने, बड़ी राशि के लेनदेन और प्रॉपर्टी खरीदने/बेचने में समस्या आ सकती है।
- उच्च TDS दर: आपका TDS (Tax Deducted at Source) और TCS (Tax Collected at Source) उच्च दर पर काटा जाएगा।
- पैन का निष्क्रिय होना: लिंकिंग न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा।
लिंक करने से पहले तैयारी
लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपके पैन और आधार कार्ड पर आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग (Gender) एक समान हैं। यदि कोई भिन्नता है, तो लिंकिंग विफल हो सकती है।
- पैन में सुधार: पैन कार्ड के विवरण में सुधार के लिए NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।
- आधार में सुधार: आधार कार्ड के विवरण को अपडेट करने के लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
विधि 1: आयकर विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन लिंक करें
यह पैन-आधार लिंक करने का सबसे आसान और सबसे आम तरीका है।
चरण 1: विलंब शुल्क (Late Fee) का भुगतान करें
यदि आप निर्धारित तिथि के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क देना होगा।
- आयकर विभाग के e-Filing पोर्टल पर जाएं।
- 'Quick Links' सेक्शन में 'e-Pay Tax' पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर दर्ज करें, फिर से पुष्टि करें, और अपना मोबाइल नंबर डालें। OTP से सत्यापित करें।
- OTP सत्यापन के बाद, आपको 'Income Tax' विकल्प चुनना होगा।
- Assessment Year (AY) के रूप में नवीनतम वर्ष (जैसे 2024-25) और Type of Payment (Minor Head) में 'Other Receipts (500)' चुनें।
- 'Others' फील्ड में ₹1,000 की राशि भरें और अपने पसंदीदा पेमेंट गेटवे का उपयोग करके भुगतान पूरा करें।
- भुगतान के बाद चालान को डाउनलोड करके सहेज लें। भुगतान को पोर्टल पर अपडेट होने में 4-5 दिन लग सकते हैं।
चरण 2: पैन को आधार से लिंक करें
फीस भुगतान के 4-5 दिनों के बाद, आप लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- फिर से आयकर विभाग के पोर्टल पर 'Link Aadhaar' पर जाएं।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
- 'Validate' पर क्लिक करें। यदि आपका भुगतान सफल हो गया है, तो एक पॉप-अप आएगा। 'Continue' पर क्लिक करें।
- अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- "I agree to validate my Aadhaar details" चेकबॉक्स को चुनें।
- 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करके प्रक्रिया पूरी करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपका अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI को भेज दिया जाएगा।
यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पैन और आधार में कोई भिन्नता नहीं है और जिन्होंने पहले ही विलंब शुल्क का भुगतान कर दिया है।
SMS फॉर्मेट:
UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>
इस SMS को 567678 या 56161 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेजें।
पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे जांचें?
लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के कुछ दिनों बाद, आप यह जांच सकते हैं कि आपका पैन सफलतापूर्वक लिंक हुआ है या नहीं।
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'Link Aadhaar Status' पेज पर जाएं।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
- 'View Link Aadhaar Status' बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर आपका लिंकिंग स्टेटस दिख जाएगा, जैसे "Your PAN is already linked to given Aadhaar"।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई है। नवीनतम अपडेट के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें, लेकिन किसी भी दंड से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द लिंक करना ही उचित है।
2. क्या पैन-आधार लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है?
हाँ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, लगभग सभी व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। हालांकि, कुछ श्रेणियों को छूट दी गई है, जैसे कि NRI, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी।
3. यदि मेरा पैन निष्क्रिय हो जाता है तो क्या होगा?
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके लंबित रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे, और आपको बैंक लेनदेन और अन्य वित्तीय कार्यों में उच्च दर पर TDS/TCS का भुगतान करना पड़ सकता है।
4. लिंकिंग प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
फीस भुगतान और लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के बाद, आमतौर पर इसे आयकर विभाग के पोर्टल पर अपडेट होने में कुछ दिन लगते हैं। आप 4-5 कार्य दिवसों के बाद अपना स्टेटस जांच सकते हैं।
5. अगर मेरे नाम, जन्मतिथि या जेंडर में भिन्नता है तो क्या करें?
यदि आपके पैन और आधार विवरण में कोई भिन्नता (mismatch) है, तो लिंकिंग विफल हो सकती है। लिंक करने से पहले, आपको संबंधित प्राधिकरण (NSDL/UTIITSL पैन के लिए या UIDAI आधार के लिए) के साथ अपने दस्तावेजों में सुधार करवाना होगा। सुधार के बाद ही लिinking प्रक्रिया शुरू करें।
लेखक के बारे में
मुकेश कुमार योगी
मुकेश एक अनुभवी तकनीकी लेखक और वेब डेवलपर हैं जिन्हें जटिल विषयों को सरल और सुलभ भाषा में समझाने में विशेषज्ञता हासिल है। वह वित्तीय प्रौद्योगिकी और सरकारी सेवाओं से जुड़े विषयों पर लिखना पसंद करते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): यह एक अनौपचारिक गाइड है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हमेशा नवीनतम जानकारी और प्रक्रियाओं के लिए आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट देखें।